हरियाणा में राशन डिपो खोलकर स्वरोजगार शुरू करने की योजना बना रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। Haryana Ration Depot Vacancy 2026 के अंतर्गत राज्य में 2,651 उचित मूल्य दुकानों के लाइसेंस आवंटित किए जाने हैं। प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन 10 अक्टूबर 2026 से शुरू हुए हैं और इच्छुक उम्मीदवार 10 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे।
इस अवसर को समझते समय ध्यान रखें कि राशन डिपो का लाइसेंस दुकान संचालन की अनुमति है। आवेदन से पहले अपने गांव या शहरी वार्ड की रिक्ति, व्यक्तिगत पात्रता और प्रस्तावित दुकान से संबंधित दस्तावेज जांचना जरूरी है। विभाग की वेबसाइट पर आवेदन संबंधी निर्देश तथा जिलेवार रिक्तियों की सूची उपलब्ध है।
Haryana Ration Depot Vacancy 2026: Overview

| Department Name | Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Haryana |
| Licence Type | Fair Price Shop / Ration Depot |
| Total Vacancies | 2,651 |
| Open to All Eligible Applicants | 1,777 |
| Reserved for Women | 874 |
| Application Mode | Online |
| Application Start Date | 10 October 2026, as reported |
| Last Date | 10 November 2026, as reported |
| Minimum Qualification | Class 12 or equivalent |
| Computer Requirement | Basic Computer Knowledge |
| Age Limit | 21–45 years at application submission |
| Women Reservation | 33%, through roster |
| Application wesbite | https://saralharyana.gov.in/ |
आधिकारिक जिलेवार सूची की गणना में 1,777 रिक्तियां सभी पात्र आवेदकों और 874 महिलाओं के लिए मिलीं। आवेदन तिथियां अधिकारी के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट में दी गई हैं।
शैक्षणिक योग्यता: 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए मौका, कंप्यूटर ज्ञान भी जरूरी
हरियाणा राशन डिपो लाइसेंस के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं अथवा समकक्ष है। उम्मीदवार को बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान भी होना चाहिए। सरल पोर्टल की दस्तावेज सूची में शैक्षणिक प्रमाणपत्र और कंप्यूटर ज्ञान प्रमाणपत्र का उल्लेख है। केवल अपनी पढ़ाई का विवरण भरना पर्याप्त नहीं होगा; संबंधित प्रमाण भी तैयार रखें। अंकतालिका, प्रमाणपत्र और पहचान दस्तावेज में नाम की वर्तनी मिलाएं। अंतर होने पर संबंधित कार्यालय से सुधार या स्वीकार्य प्रमाण की जानकारी लें। अपने कंप्यूटर प्रमाणपत्र की स्वीकार्यता भी आवेदन निर्देशों से जांचें।
आयु सीमा: आवेदन जमा करते समय 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए उम्र
आधिकारिक संशोधन आदेश के अनुसार, आवेदन जमा करते समय उम्र 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए। अंतिम तिथि को स्वतः आयु गणना की कटऑफ न मानें। आयु में छूट के लिए स्पष्ट आधिकारिक प्रावधान होना जरूरी है।
निवास और पात्रता: अपने गांव या वार्ड की रिक्ति पर ही करें आवेदन
आवेदक उसी इलाके का निवासी होना चाहिए जिसके राशन डिपो के लिए आवेदन कर रहा है। परिवार पहचान पत्र यानी PPP या Family ID आवेदन प्रक्रिया में इस्तेमाल होगा। चालू वर्ष का हरियाणा निवासी प्रमाणपत्र भी आवश्यक है। केवल राज्य की कुल रिक्तियों की संख्या देखकर फॉर्म न भरें; पहले अपने क्षेत्र की उपलब्ध दुकान पहचानें।
मौजूदा डिपो लाइसेंसधारक और सरकारी स्थायी या संविदा कर्मचारी पात्र नहीं हैं। डिपो संचालकों तथा वर्तमान सरपंच, पंच और नगर निकाय सदस्यों से निकट संबंधों पर भी प्रतिबंध हैं।
महिला आरक्षण: 33 प्रतिशत लाइसेंस रोस्टर के आधार पर आरक्षित
महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण रोस्टर से लागू होगा। प्राथमिकता में एसिड अटैक पीड़िता, महिला स्वयं सहायता समूह, विधवा, तलाकशुदा या एकल मां और निर्धारित सामाजिक श्रेणियां शामिल हैं। क्षेत्र की आरक्षण श्रेणी सूची में देखें।
वेतन और कमाई: राशन डिपो संचालन से जुड़े खर्च पहले समझें
यह लाइसेंस आवंटन स्वरोजगार का अवसर है। उपलब्ध आवेदन निर्देशों में किसी निश्चित मासिक सरकारी वेतन का उल्लेख नहीं मिला। इसलिए ऑनलाइन प्रचार में बताई गई कमाई को गारंटी मानकर दुकान किराए पर लेने या खर्च करने का फैसला न करें।
व्यावहारिक तैयारी के लिए संभावित किराया, बिजली, दुकान की व्यवस्था और रोजमर्रा के खर्च का अनुमान बनाएं। संबंधित जिला खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय से वर्तमान कमीशन या मार्जिन, भुगतान व्यवस्था और संचालन संबंधी खर्चों की जानकारी लें। संभावित आय और खर्च समझने के बाद ही आगे की आर्थिक योजना बनाना बेहतर रहेगा।
आवेदन शुल्क: लाइसेंस फीस और सुरक्षा राशि का अंतर समझें
वर्ष 2022 के आधिकारिक आदेश में नया उचित मूल्य दुकान लाइसेंस जारी करने का शुल्क 5,000 रुपये और सुरक्षा जमा राशि 20,000 रुपये निर्धारित है। ये लाइसेंस संबंधी प्रावधान हैं और ऑनलाइन आवेदन शुल्क से अलग हैं। 2026 की प्रक्रिया में भुगतान का चरण और वर्तमान निर्देश संबंधित प्राधिकारी से जांचें।
भुगतान केवल निर्धारित सरकारी माध्यम से करें और उसकी रसीद सुरक्षित रखें। आवेदन शुल्क शून्य होने की खबर को कुल प्रक्रिया मुफ्त होने का प्रमाण न मानें। लाइसेंस संबंधी देय राशि अलग से जांचें। किसी निजी व्यक्ति को लाइसेंस दिलाने के नाम पर राशि देने से बचें। अपने आवेदन और भुगतान की प्रतियां अलग फोल्डर में रखें।
जरूरी दस्तावेज: प्रमाणपत्रों के साथ दुकान का विवरण भी रखें तैयार
सरल पोर्टल और विभागीय निर्देशों के अनुसार, निम्न दस्तावेज तैयार रखें:
- शैक्षणिक योग्यता और बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान का प्रमाणपत्र।
- पहचान, परिवार पहचान पत्र और चालू वर्ष का निवास प्रमाणपत्र।
- आवेदक की फोटो और हस्ताक्षर।
- प्रस्तावित दुकान का किराया, लीज या स्वामित्व प्रमाण।
- दुकान परिसर का साइट मैप।
- आय प्रमाण और निर्धारित संस्तुति या प्रस्ताव।
- निकट पारिवारिक संबंध तथा पूर्व लाइसेंस निरस्तीकरण से संबंधित घोषणाएं।
अपलोड करने से पहले दस्तावेज स्पष्ट और पढ़ने योग्य होने चाहिए। मूल दस्तावेज तथा जहां आवश्यक हो, स्वप्रमाणित प्रतियां भी तैयार रखें। किसी घोषणा का प्रारूप खुद बनाने के बजाय आवेदन सेवा में दिए गए निर्देश पढ़ें।
चयन प्रक्रिया: सत्यापन के साथ पारिवारिक आय को भी मिलेगी प्राथमिकता
ऑनलाइन आवेदन के बाद संबंधित क्षेत्र निरीक्षक फील्ड सत्यापन करेंगे। इसके बाद विभागीय जांच होगी और सक्षम लाइसेंस प्राधिकारी अंतिम निर्णय लेंगे। उपलब्ध निर्देशों में लिखित परीक्षा का कार्यक्रम नहीं दिया गया है। आवेदन जमा होने को लाइसेंस स्वीकृति न समझें।
निर्धारित समान श्रेणी में कई आवेदन आने पर कम सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय को प्राथमिकता मिलेगी। आय बराबर होने पर उच्च योग्यता और अधिक अंकों को प्राथमिकता मिलेगी। स्वयं सहायता समूह और सहकारी संस्थाओं के अलग प्रावधान देखें।
ऑनलाइन आवेदन: सरल पोर्टल से ऐसे भरें फॉर्म
- सरल हरियाणा पोर्टल saralharyana.gov.in पर पंजीकरण करके लॉगिन करें।
- सेवाओं में “New FPS Licence” चुनकर निर्देश पढ़ें।
- प्रक्रिया शुरू करने पर खुलने वाले HPDS पोर्टल में “Check Vacancy” देखें।
- अपने क्षेत्र की रिक्ति चुनें और Family ID दर्ज करें।
- अपना नाम, व्यक्तिगत जानकारी और प्रस्तावित दुकान का विवरण जांचें।
- आवश्यक दस्तावेज और विवरण पूरा करके आवेदन जमा करें।
- आवेदन संख्या सुरक्षित रखें और उससे स्थिति देखते रहें।
फॉर्म भरते समय सक्रिय मोबाइल नंबर इस्तेमाल करें। सबमिट करने से पहले नाम, पता, चयनित क्षेत्र और दस्तावेजों का मिलान करें। अंतिम दिन तक इंतजार करने के बजाय आवश्यक सुधार और तैयारी के लिए पर्याप्त समय रखें। विभाग से अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जाने पर समय पर उपलब्ध कराएं। किसी अस्पष्ट शर्त पर अनुमान लगाने के बजाय संबंधित कार्यालय से पूछें।